citizenship of India

5 ways to get the citizenship of India

1 citizenship by birth
2. Citizenship by descent
3. citizenship by registration
4. Citizenship by nationalisation
5. Citizenship by acquired territory

Three ways of termination of citizenship

1. Renunciation
2. Termination by government
3. depriviation


भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके।

1. जन्म से नागरिकता ।
2. वंशानुगत नागरिकता ।
3. पंजीकरण से नागरिकता ।
4. देशीयकरण से नागरिकता ।
5. विलय से नागरिकता ।
 
नागरिकता निलंबन के 3 तरीके।
1.  स्वयं ही त्याग देना
2. सरकार द्वारा निलंबन
3. नागरिकता से वंचित किया जाना



1. जन्म से नागरिकता ।
जन्म भारत में हुआ है और उसके माता और पिता दोनों ही भारत के नागरिक है तो केवल उसी व्यक्ति को केवल उसी शिशु को जन्म से भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है।

2. वंशानुगत नागरिकता ।
अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म, किसी  शिशु का जन्म भारत में ना होकर भारत के बाहर होता है और उसके माता और पिता दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति अगर भारतीय है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है  वह भारत का नागरिक कहला सकता है लेकिन वह वंशानुगत नागरिकता कहलायेगी।


3. पंजीकरण से नागरिकता ।
अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में आता है और वह 5 वर्ष भारत में रहता है और 5 वर्ष में से अंतिम 1वर्ष पूरी तरह से भारत में रहता है वह वाला पंजीकरण से प्राप्त कर सकता है।



4. देशीयकरण से नागरिकता ।

यदि कोई विदेशी भारत आता है और वह 10 साल से भारत में रहता है और भारत में ही रहना प्रारंभ रखता है तो उसे पंजीकरण करवाने की जरूरत भी नहीं होती वह देशीयकरण से ही भारत की नागरिक बन जाता है।


5. विलय से नागरिकता ।
भारत के क्षेत्र में किसी अन्य क्षेत्र का विलय हो जाता है
तो उस क्षेत्र के नागरिकों को  विलय से नागरिकता  प्राप्त हो सकती है ।
उदाहरण. सिक्किम का भारत में मिलना,
बांग्लादेश से भूमि समझौता के दौरान जो क्षेत्र भारत में आया उस क्षेत्र के नागरिकों को विलय  से भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई।



नागरिकता निलंबन के 3 तरीके।

 1.  स्वयं ही त्याग देना। 
 भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह जब चाहे तब नागरिकता अपनी मर्जी से त्याग सकता है।


 2. सरकार द्वारा निलंबन
यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भारत सरकार द्वारा उसे की नागरिकता से निलंबित कर दिया जाता है।



3. नागरिकता से वंचित किया जाना

 यदि कोई व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जाता है।
अन्य कारण ।  
1. व्यक्ति का पागल हो जाना।
2. दिवालिया हो जाता है जैसे विजय माल्या।
3. देशद्रोही गतिविधि मे सम्मिलित होना।

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